Traffic foundation

Thursday, 23 March 2017

माननीय सुप्रीम कोर्ट कमेटी निर्देश प्रेसनोट

माननीय सुप्रीम कोर्ट कमेटी निर्देश प्रेसनोट
माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सडक सुरक्षा समिति के दिशानिर्देशों में निम्न स्थितियों में अन्य जुर्माने के अलावा कम से कम तीन महीने के लिए चालक का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त और निलम्बन किया जायेगा।
1. शराब/नशीले पदार्थो का सेवन करके वाहन चलाना।
2. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना।
3. निर्धारित सीमा से अधिक गति में वाहन चलाना।
4. माल ढुलाई वाहनों में यात्रियों को ले जाना।
5. लालबत्ती का उल्लंघन करना।
तथा दुपहिया वाहन चालक और पीछे बैठी सवारी के हेल्मेट नहीं पहनने और कार चालक व आगे की सीट पर बैठे सहयात्री के सीट बैल्ट न लगाने पर जुर्माना किये जाने से पहले दो घंटे का सडक सुरक्षा का शिक्षण और कांउसिलिग दी जाऐ‘‘
उक्त निर्देशों की पालना में राजस्थान में जयपुर यातायात पुलिस ने पहल करते हुए कमेटी के दिषा निर्देशों को आमजन तक पहुचाने हेतुु सभी चौराहों पर दिशानिर्देशों के बोर्ड लगवाये जा रहे है एवं यातायात पुलिस द्वारा जयपुर शहर में वाहन चालकों को समझाईश कर इसकी जानकारी दी जायेगी। दिनांक 05.05.2016 से शराब/नशीले पदार्थो का सेवन करके वाहन चलाना एवं निर्धारित सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वाले वाहन चालको के खिलाफ एम.वी. एक्ट की कार्यवाही के साथ साथ वाहन चालको के लाईसेंस 3 महीने के लिए सीज कर निलम्बन हेतु परिवहन विभाग को भेजे जायेगें। इसके अलावा कुछ समय पश्चात अन्य धाराओं में भी कार्यवाही हेतु संसाधनों को विकसित किया जा रहा है व इन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी|

Be  aware & alert

No comments:

Post a Comment