मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल की बैठक में महत्त्वपूर्ण निर्णय

Vasundhara raje Cabinet meeting 2016 राज्य की पहली सड़क सुरक्षा नीति को मंजूरी | राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम सभी शहरी क्षेत्रों में होगा लागू

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य की पहली सड़क सुरक्षा नीति के अनुमोदन के साथ ही राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम-2001 में संशोधन कर इसे सभी नगरीय क्षेत्रों में लागू करने तथा कर्मचारी हित में विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन करने सहित कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान भी अब उन राज्यों में सम्मिलित हो गया है जिन्हांेने अपनी सड़क सुरक्षा नीति जारी की है। नीति के तहत वर्ष 2015 को आधार मानते हुए सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में वर्ष 2020 तक 50 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में 20 हजार 201 सड़क दुर्घटनाओं में 22 हजार 255 लोग घायल हुए और 8 हजार 733 लोगों की मृत्यु हो गई। नीति में सड़क सुरक्षा के लिए संस्थानिक, वैधानिक एवं वित्तीय उपायों का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संरचनात्मक ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा। राज्य में पृथक से एक नियमित एवं समर्पित सड़क सुरक्षा फंड बनाया जाएगा। यातायात एवं उल्लंघनों से प्राप्त जुर्माने की 25 प्रतिशत राशि इस फंड में जाएगी।

दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पाॅट होंगे चिन्हित

श्री राठौड़ ने बताया कि बैठक में दुर्घटना सम्भावित ब्लेक स्पाॅट को चिन्हित कर अंतर्राष्ट्रीय मापदण्ड के अनुरूप बनाकर सड़क ढांचे को सुरक्षित बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस नीति में सड़क सुरक्षा सूचना डेटाबेस, पार्किंग पाॅलिसी, सड़क सुरक्षा शिक्षा प्रशिक्षण, ड्राइवर प्रशिक्षण, नियमित सड़क सुरक्षा आॅडिट, इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सुदृढ़ चिकित्सा व्यवस्था, लोक परिवहन को मजबूत करने, फ्री हैल्पलाइन सहित अन्य उच्च स्तरीय मापदण्डों को शामिल किया गया है।

पुराने वाहनों का चरणबद्ध रूप से बाहर करने का प्रावधान

संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि नीति के तहत पुराने वाहनों को भी चरणबद्ध रूप से बाहर किए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही वाहनों में सुरक्षा मापदण्डों को निर्धारित अवधि में चैक किया जाएगा। इसके तहत परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया जाएगा। जिलों में गठित इस समिति की अध्यक्षता जिला कलेक्टर करेंगे।